नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Karnataka Chief Minister Siddaramaiah) की MUDA मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ईडी ने PMLA के तहत केस दर्ज कर लिया है. पिछले हफ्ते कर्नाटक लोकायुक्त (Karnataka Lokayukta) ने कर्नाटक के सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था. कर्नाटक के सीएम के खिलाफ विशेष अदालत ने भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था.
राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप है कि उनकी पत्नी को 2011 में कथित तौर पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से तमाम नियमों को ताक पर रखकर 14 हाउसिंग साईट दी थी. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पिछले हफ्ते उस समय तगड़ा झटका लगा था जब हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने राज्यपाल के अभियोग चलाने के फैसले को चुनौती दी थी. याचिका खारिज होते हैं उनके खिलाफ अभियोग चलाने का रास्ता साफ हो गया था. हालांकि, अभी भी उनके पास सुप्रीम कोर्ट का जाने का रास्ता खुला है.
विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया था और कहा था कि मुख्यमंत्री ने गड़बड़ी की है. उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. वो जांच से बचना चाहते हैं इसलिए राज्यपाल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था. बीजेपी मुडा केस को स्कैम करार दिया है.
विपक्ष के आरोपों पर पिछले हफ्ते बेंगलुरु पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि कानून अपना काम करेगा. MUDA के लोग जो चाहें वह कार्रवाई कर सकते हैं. यह जरूरी नहीं है कि सरकार इसका जवाब दे क्योंकि वह एक स्वायत्त निकाय है. वे कार्यवाई कर सकते हैं. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर सिद्धारमैया ने व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध किया है तो वह जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. उनका बीजेपी का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है. यह उचित नहीं है. उनके पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं.
मुडा केस विवाद के बीच पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने राज्य में जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ली है. सरकार ने कहा है कि एजेंसी पक्षपातपूर्ण ढंग से काम कर रही थी. सरकार के फैसले के बाद कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा था कि यह साफ है कि सीबीआई या केंद्र सरकार अपने साधनों का उपयोग करते समय उनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर रही है.
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