कोलकाता । कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव (National Secretary General), सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे (MP and CM Mamata Banerjee Nephew) अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी (Abhishek Banerjee and His Wife Rujira Banerjee) को दुबई में (In Dubai) इलाज के लिए (For Treatment) जाने की अनुमति दी है (Allowed To Go) । ईडी उन्हें अनुमति देने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ।
बनर्जी की तरफ से आखों के इलाज के लिए दुबई जाने की बात कहते हुए कोर्ट से 3 जून से 10 जून तक ईडी ऑफिस नहीं बुलाया जाना को लेकर राहत की मांग की थी। ईडी की तरफ से बनर्जी के विदेश नहीं जाने की हिदायत दी गई थी। इसलिए अभिषेक ने ईडी के आदेश पर रोक लगाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्हें इलाज के लिए दुबई जाना है। इसलिए उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अर्जी के आधार पर कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर लिया।
इस मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 2 बजे जस्टिस विवेक चौधरी की सिंगल बेंच में हुई । अभिषेक 17 अक्टूबर 2016 को दुर्गापुर एक्सप्रेस-वे पर बेहरामपुर में एक कार्यक्रम से लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो गए थे। हादसे में उनके सिर और बायीं आंख में चोट आई थी। आंख की चोट गंभीर थी। अभिषेक के अलावा उनके कई अंगरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे । अभिषेक की दक्षिण कोलकाता के एक निजी अस्पताल में आंख की सर्जरी हुई थी।
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