नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की उस याचिका (petition) पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी (youtuber dhruv rathi) का वीडियो ‘एक्स’ (X) पर साझा करने से संबंधित मानहानि मामले में जारी कई समन को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट (delhi high court) के आदेश को चुनौती दी है।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की तीन न्यायाधीशों की पीठ याचिका पर सुनवाई कर सकती है। याचिका में में केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि कथित मानहानिकारक वीडियो साझा करके उनसे ‘गलती हुई है।’
शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को केजरीवाल से पूछा था कि क्या वह मामले में शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहते हैं। केजरीवाल ने इससे पूर्व 26 फरवरी को शीर्ष अदालत से कहा था कि भाजपा आईटी प्रकोष्ठ से संबंधित कथित मानहानिकारक वीडियो साझा करके उनसे गलती हुई है।
शिकायतकर्ता विकास संकृत्यायन की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत से कहा था कि केजरीवाल ‘एक्स’ या ‘इंस्टाग्राम’ जैसे सोशल मीडिया मंच पर माफीनामा जारी कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को अगले आदेशों तक केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले पर सुनवाई न करने का निर्देश दिया था।
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