जबलपुर। राज्य शासन (state government) के निर्देशानुसार एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के मुताबिक जबलपुर जिले में कोरोना गाइड लाइन और प्रोटोकॉल (corona guide line and protocol) का पालन करते हुए सोमवार, 26 जुलाई से सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में 11वीं एवं 12वीं की कक्षायें संचालित की जा सकेंगी।
जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने रविवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर जिले में स्थित सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को कोरोना गाइडलाइन का अक्षरंश: पालन करते हुए ही कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं की कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने शाला प्राचार्यों को शासन द्वारा तय किये गये रोटेशन के अनुसार जो कक्षायें जिस दिन संचालित होनी है उसी दिन संचालित करने के निर्देश भी दिये हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों से कहा है कि कक्षाओं से अभिभावकों की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश करने दें। किसी भी स्थिति में शाला में उपस्थित होने वाले छात्र एक ही स्थान पर एकत्रित न हों इस पर निगरानी रखी जाये। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी दिशा-निर्देशों में कहा है कि कक्षायें संचालित किये जाने के बारे में शासन द्वारा जारी निर्देशों के अलावा किसी भी स्थिति में विद्यालय स्तर पर पृथक से नियम लागू नहीं किये जा सकेंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी सोनी ने शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को विद्यालय के ऐसे कर्मचारियों एवं शिक्षकों को विद्यालय में प्रवेश करने से रोकने के निर्देश भी दिये जिन्होंने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है।
जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार 26 जुलाई से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की कक्षायें शुरू होने के बाद शासन द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार 5 अगस्त से नवमीं एवं दसवीं की कक्षायें भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित की जा सकेंगी। उन्होंने कोविड गाइड लाइन एवं शासन के दिशा-निर्देशानुसार कक्षाओं के संचालन पर निगरानी के लिए चौदह निगरानी दलों का गठन भी किया है।
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