नई दिल्ली (New Delhi)। आधी रात अकेली महिला के दरवाजे पर नींबू (Lemon)के खटखटाना एक CISF जवान (CISF jawan)के लिए भारी पड़ गया। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court)ने इस हरकत के लिए जवान को कड़ी फटकार लगाई(reprimanded) है। साथ ही कहा है कि अकेली महिला के घर पर ऐसे घटिया कारण के चलते जाना बहुत बेतुका है। दरअसल, जवान ने उसके अधिकारियों की तरफ से लगाए गए जुर्माने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
क्या था मामला
CISF के कॉन्स्टेबल अरविंद कुमार पर आरोप थे कि वह 19 अप्रैल, 2021 की रात में अपने पड़ोसी के घर पहुंचा था। उस समय महिला घर पर अकेली थी और उसे देखकर डर गई थी। खबरें हैं कि तब महिला ने उसे चेतावनी दी, जिसके बाद वह वापस चला गया। महिला ने कार्रवाई की और बड़े अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी की ओर से विभाग स्तर पर जांच शुरू हुई।
जांच के दौरान कई तथ्य सामने आए, जिनके चलते उत्पीड़न के बराबर थे। साथ ही अनुशासन तोड़ने और गलत व्यवहार के भी संकेत मिल रहे थे, जो बल की छवि को खराब कर रहे थे। जांच में पता चला कि कॉन्स्टेबल ने कथित घटना के समय शराब भी पी रखी थी। सजा के तौर पर कुमार की सैलरी को 3 साल के लिए घटा दिया गया और इस दौरान इंक्रीमेंट पर भी रोक लगा दी गई।
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