कोर्ट ने भगोड़े की अग्रिम जमानत सुनवाई लायक मानी, किंतु देने का पात्र नहीं माना
इंदौर। बिल्डर चिराग शाह को कोर्ट ने भगोड़ा करार दे दिया है। उसकी अग्रिम जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने सुनवाई लायक तो मानी, किंतु उसकी जमानत खारिज कर दी।
इंदौर के भूमाफिया चिराग पिता विनोदकुमार शाह ने विजयनगर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के केस में सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी। उसे गत 9 दिसंबर को ही कोर्ट ने भगोड़ा करार दिया था। ऐसे में जब जज के समक्ष सुनवाई की बारी आर्ई तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अर्जी की सुनवाई की। सुनवाई में शाह के वकील की दलील थी कि जेएसएम देवकॉन प्रालि में चिराग एकाउंटेंट सैलेरी पर काम करता था, किंतु पुलिस ने उसे झूठा फंसा दिया। वहीं पुलिस ने उसे भगोड़ा करार दिए जाने का हवाला देते हुए जमानत देने का विरोध किया था। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। चिराग पर पिनेकल में पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने का आरोप है।
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