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    चीन का अड़ंगाः हाफिज सईद के बेटे को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर लगाई रोक

  • October 20, 2022

    नई दिल्ली। पाकिस्तान (Pakistan) स्थित आतंकवादी संगठन (terrorist organization) लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) (Lashkar-e-Taiba (LeT)) के प्रमुख और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद (Mumbai attack mastermind Hafiz Saeed) के बेटे हाफिज तल्हा सईद (Hafiz Talha Saeed) को प्रतिबंधित आतंकियों की सूची में डालने के प्रस्ताव पर चीन (China) ने एक बार फिर रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र में 1267 प्रतिबंध व्यवस्था के तहत आंतकियों को प्रतिबंधित किया जाता है। इसी के तहत हाफिज तल्हा सईद को वैश्विक आतंकी की सूची में डालने के लिए भारत और अमेरिका ने बुधवार को प्रस्ताव रखा था।

    भारत ने पेश किया था प्रस्ताव
    प्रस्ताव को भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में पेश किया गया था और यह अमेरिका द्वारा सह-समर्थित था। लेकिन चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत प्रस्ताव को बाधित किया। दो दिन में यह दूसरी बार है, जब बीजिंग ने पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की भारत और अमेरिकी की कोशिश में अड़ंगा डाला है। इससे पहले चीन ने मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवादी की सूची में डालने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में बाधित कर दिया था।


    वहीं, इस साल पांच महीनों में यह पांचवीं बार है जब चीन ने आतंकवादियों को प्रतिबंधित सूची में नामित करने के भारत-अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगाई है। सितंबर में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी साजिद मीर, अगस्त में जैश-ए मोहम्मद (जेईएम) प्रमुख मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ अजहर और जून में लश्कर और जमात-उद-दावा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को बीजिंग द्वारा संरक्षित किया गया था। साजिद मीर लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर है और लश्कर द्वारा भारत में आतंकी घटना को अंजाम देने का प्रभारी है। साजिद मीर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड में से एक है।

    अप्रैल में भारत सरकार ने तल्हा को आतंकवादी घोषित किया था
    भारतीय गृह मंत्रालय ने इस साल आठ अप्रैल को एक अधिसूचना में लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे और लश्कर-ए-तयैबा के मौलवी विंग के प्रमुख हाफिज तल्हा सईद को यूएपीए अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत आतंकवादी घोषित किया था। मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा था कि वह भारत के हितों के खिलाफ पश्चिमी देशों और अफगानिस्तान में जिहाद फैलाने में शामिल रहा है।

    अधिसूचना के मुताबिक, 46 वर्षीय हाफिज तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा में कारिंदों की भर्ती करने, धन जुटाने और हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल है। इसमें कहा गया है कि वह पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के विभिन्न ठिकानों का भी नियमित रूप से दौरा करता है और भारत, इस्राइल, अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है।

    गौरतलब है कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। उसे कुछ साल पहले इसी कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था और वर्तमान में वह पाकिस्तान में आतंकवाद संबंधी आरोपों में जेल की सजा काट रहा है। भारत लगातार हाफिज सईद की हिरासत की मांग करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया है। लश्कर-ए-तैयबा 26/11 के हमलों के अलावा भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है।

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