चेन्नई । चेन्नई की सत्र अदालत (Chennai Sessions Court) ने गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री (Tamilnadu Minister) सेंथिल बालाजी की (Senthil Balaji’s) रिमांड के खिलाफ याचिका (Plea against Remand) को खारिज कर दिया (Dismissed) । याचिका में उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 15 दिनों की रिमांड खारिज करने की अपील की थी।
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के वकील को सूचित किया कि यह वैध नहीं है, क्योंकि न्यायिक हिरासत पहले ही दी जा चुकी है। अदालत ने मंत्री की हिरासत की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका भी खारिज कर दी। ईडी ने अदालत से उनसे हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था क्योंकि उन्होंने पहले की पूछताछ के दौरान ठीक से सहयोग नहीं किया था। प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने कहा कि ईडी की अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती।
मंत्री की हिरासत की मांग वाली याचिका में ईडी ने कोर्ट को बताया कि सेंथिल बालाजी की 25 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति का पता चला है। एजेंसी ने कहा कि मंत्री ने एक रिश्तेदार के नाम पर खरीदी गई संपत्ति को वित्तपोषित किया था। उधर मद्रास हाईकोर्ट सेंथिल बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करेगा। मद्रास हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति निशा बानो और भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ आज याचिका पर विचार करेगी।
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