चंडीगढ़: देश भर में जबरन धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कई राज्यों ने इस संबंध में कानून भी बनाए हैं. अब हरियाणा में हरियाणा में शादी के लिए धर्मान्तरण को लेकर कानून लागू हो गया है. मंगलवार को हरियाणा के राज्यपाल ने धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब हरियाणा में कोई भी महिला और पुरुष शादी के लिए धर्म नहीं बदल पाएगा.
हरियाणा सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है. अधिसूचना के अनुसार, जबरन मतांतरण पर कठोर सजा का प्रावधना किया गया है. यदि कोई कानून की अवेहलना करता है तो 10 साल की सजा और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है. हरियाणा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण कानून में आरोपी को पीड़ित को गुजारा भत्ता भी देना होगा.
साथ ही मतांतरण के बाद विवाह से जन्मे बच्चों को मिलेगी भरण-पोषण राशि भी देनी होगी. यदि किसी आरोपी की मृत्यु होती है तो अचल संपत्ति को नीलाम करके पीड़ित को भरपाई की जाएगी. गौरतलब है कि मार्च 2022 में बजट सत्र में हरियाणा सरकार यह विधेयक लाई थी. विधानसभा में पास होने के बाद उसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था. अब इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ और यह कानून प्रदेश में लागू हो गया है.
धर्म परिवर्तन के मामले में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो जिले के डीसी को पहले इसकी जानकारी देनी होगी. डीसी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उस व्यक्ति के धर्म परिवर्तन की सारी जानकारी को चस्पा किया जाएगा और फिर अगर धर्म परिवर्तन वाले व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो 30 दिनों के अंदर लिखित में शिकायत दी जा सकती है.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved