• img-fluid

    चाय वाले ने गुजरात हाई कोर्ट के जज पर फेंकी चप्पलें, ये थी वज‍ह

  • June 05, 2021

    डेस्‍क। गुजरात के राजकोट(Rajkot) जिले में चाय बेचने वाले एक व्यक्ति को यहां मजिस्ट्रेट अदालत ने जज पर चप्पलें फेंकने के अपराध में 18 महीने की सजा सुनाई। आरोपी व्यक्ति ने उसके एक मामले में सुनवाई लंबित पड़े होने से नाराज होकर 2012 में हाई कोर्ट के एक जज पर चप्पलें फेंकी थी।

    मिर्जापुर ग्रामीण अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वी ए धधल ने गुरुवार को आरोपी भवानीदास बावाजी को आईपीसी की धारा 353 (एक सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला) के तहत दोषी ठहराया है। पुलिस ने बताया कि बावाजी ने दावा किया था कि वह उसके मामले की सुनवाई लंबित होने से नाराज था। इसलिए उसने हताश होकर जज पर चप्पलें फेंक दी।

    आरोपी को सुनाई 18 महीने की कैद
    यह देखते हुए कि जज पर चप्पल फेंकने का मामला निदंनीय है, मजिस्ट्रेट ने बावाजी को प्रोबेशन के तहत राहत देने से इंकार कर दिया। इस प्रावधान के तहत दोषी के अच्छे आचरण को देखते हुए उसे रिहा कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट ने राजकोट के रहने वाले बावाजी को 18 महीने कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है।


    आरोपी बोला- हताशा में उठाया ये कदम
    इस मामले के मुताबिक, आरोपी ने 11 अप्रैल 2012 को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जज केएस झावेरी पर अपनी चप्पलें फेंक दी थी। लेकिन वे उन्हें लगी नहीं थी। जब जज ने कारण पूछा, तो बावाजी ने कहा था कि उन्होंने हताशा में ऐसा किया था। क्योंकि उनका मामला लंबे समय से सुनवाई के लिए नहीं आया था। इसके बाद बावाजी को सोला पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 186 और 353 के तहत मामला दर्ज कर लिया था।

    नगर पालिक ने कोर्ट में दायर की थी अपील
    पुलिस की जांच में पता चला था कि बावाजी भयवदार में सड़क किनारे चाय की दुकान चलाते थे। जब भयवदार नगर पालिका ने उन्हें स्टाल हटाने के लिए कहा, तो बावाजी गोंडल जिला कोर्ट से नगर निकाय के खिलाफ मोहलत लेने का आदेश मिलने में सफल रहे। इसके बाद नगर पालिका ने हाई कोर्ट में अपील दायर की।

    सुनवाई में जाने के लिए नहीं उठा पा रहा था खर्च
    बावाजी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उस अपील के आधार पर नगर पालिका ने उनकी चाय की दुकान हटा दी, इससे वह बेरोजगार हो गए। आरोपी ने बताया कि कमाई का दूसरा जरिए न होने के कारण उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, क्योंकि उसे सुनवाई में भाग लेने के लिए अहमदाबाद जाने के लिए उधार लेना पड़ा था। इसके कारण उसे दूसरों से उधार पैसे मांगने पड़ते थे।

    Share:

    राकेश टिकैत 9 जून को Mamata Banerjee से करेंगे मुलाकात, प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएंगे कोलकाता

    Sat Jun 5 , 2021
    नई दिल्‍ली। किसान नेता और बीकेयू (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) 9 जून को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इसके लिए राकेश टिकैत 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कोलकाता पहुंचेंगे। जिसका नेतृत्व भी वही करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    शुक्रवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved