नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central government) ने एक नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) का ऐलान किया है. इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) होगा. ये फैसला कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) में लिया गया. इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.
अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा. अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा. कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
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