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    सेंट्रल एक्साइज ट्रिब्यूनल ने बिजली कंपनी पर लगा 186 करोड़ सर्विस टैक्स माफ़ किया

  • April 21, 2022

    जबलपुर। सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल नई दिल्ली (Central Excise Service Tax Tribunal New Delhi) द्वारा गुरुवार को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MP East Zone Electricity Distribution Company Limited) पर अधिरोपित की गई सर्विस टैक्स एवं पेनाल्टी की राशि 186 करोड़ रुपये को माफ किया गया है।

     

    मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के राकेश पाठक ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में यह उल्लेख किया है कि भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण कार्य को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए विद्युत वितरण करने हेतु दी जाने वाली सहायक सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाया जाना अनुचित है।



    गौरतलब है कि कमिश्नर जीएसटी एवं सेंट्रल एक्साइज जबलपुर द्वारा कंपनी के ऊपर सर्विस टैक्स एवं पेनाल्टी की राशि 186 करोड़ रुपये अधिरोपित की गई थी जिसके विरुद्ध कंपनी द्वारा सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में अपील की गई थी। ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी के पक्ष में निर्णय देते हुए कंपनी को सर्विस टैक्स एवं पेनल्टी राशि का भुगतान करने से राहत प्रदान करते हुए उक्त प्रकरण में कंपनी हित में किए गए बेहतर प्रस्तुतीकरण में संतोष सदानी, उपनिदेशक लेखा तथा हरिओम गुप्ता, लेखाधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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