जबलपुर। सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल नई दिल्ली (Central Excise Service Tax Tribunal New Delhi) द्वारा गुरुवार को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MP East Zone Electricity Distribution Company Limited) पर अधिरोपित की गई सर्विस टैक्स एवं पेनाल्टी की राशि 186 करोड़ रुपये को माफ किया गया है।
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के राकेश पाठक ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में यह उल्लेख किया है कि भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण कार्य को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, इसलिए विद्युत वितरण करने हेतु दी जाने वाली सहायक सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगाया जाना अनुचित है।
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