नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो कोरोना के इंजेक्शन स्पूतनिक (corona injection sputnik) के निर्माण के लिए निर्माता कंपनी पैनेसिया बायोटेक (corona injection sputnik) को ब्याज समेत 14 करोड़ रुपये का भुगतान करे। जस्टिस मनमोहन सिंह और जस्टिस नाजमी वजीरी की बेंच ने कहा कि कंपनी को मिलने वाली ये रकम केंद्र सरकार (central government) की ओर से कंपनी को वैक्सीन बनाने के लिए अनुमति मिलने पर ही मिलेगी।
बता दें कि पैनेसिया बायोटेक कंपनी रशियन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट फंड (Panacea Biotech Company Russian Direct Investment Fund) के सहयोग से बनी है जिसे एक साल में दस करोड़ स्पूतनिक वैक्सीन का उत्पादन करना है। कंपनी के पक्ष में एक पंचाट का फैसला हुआ है जिसके तहत उसे केंद्र सरकार पैसे देगी। पंचाट के फैसले को सिंगल बेंच ने सही ठहराया था जिसे केंद्र सरकार ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के इस संकट में वैक्सीन की कमी से आम जनता परेशान है। ऐसे में वैक्सीन के उत्पादन में अड़ंगा नहीं डाला जा सकता है। पैनेसिया बायोटेक की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि अगर केंद्र सरकार उसके पैसे नहीं देती है तो स्पूतनिक वैक्सीन के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये देश के हित में नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों को वैक्सीन देने की भरपूर कोशिश की है लेकिन उसके बावजूद वैक्सीन की जबरदस्त कमी है।
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