नई दिल्लीः विदेशों से आने वाले मेहमानों के वाहनों के लिए केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं. अगर कोई विदेशी मेहमान भारत आता है और अपने साथ कोई वाहन लाता है, तो उसे ये नियम मानने पड़ेंगे. नियम के मुताबिक विदेशी मेहमान को अपनी गाड़ी का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (जो भी लागू हो), एक वैध बीमा पॉलिसी, एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (यदि मूल देश में लागू हो), ये तमाम डाक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे.
केंद्र सरकार ने इन नए नियमों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. ये नियम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं. कई बार विदेशों से आने वाले राजनयिक या मेहमान अपने साथ व्यक्तिगत वाहन भी लेकर आते हैं. लेकिन उन वाहनों के लिए अब तक नियम नहीं थे, पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू कर दिए हैं. सरकार सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के नियम बनाती है. केंद्र ने गाड़ियों के ब्रेक, सेंसर, एयरबैग्स को लेकर हाल में कई नियम बनाए हैं.
गाड़ी के टायर से जुड़ा नियम भी बदला
इस दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. दरअसल, गाड़ी के टायरों के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिसे 1 अक्टूबर से नए डिजाइन के अनुसार बनाया जाएगा. अगले साल 1 अप्रैल से गाड़ियों की बिक्री नए टायरों के साथ ही की जाएगी. टायरों के डिजाइन पर नए नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे. ए स्टैंडर्ड C1, C2, और C3 कैटेगरी के टायर्स पर लागू होंगे.
क्या है C1, C2 और C3?
टायर्स को तैयार करने के लिए अभी 3 कैटेगरी C1, C2 और C3 हैं. पैसेंजर कार के टायर की कैटेगरी C1 कही जाती है. C2 का मतलब छोटे कमर्शियल व्हीकल और C3 यानी हैवी कमर्शियल व्हीकल के टायर की कैटेगरी होती है. अब से इन सभी कैटेगरी के टायर्स पर ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड (AIS) के दूसरे स्टेज के कुछ नियम और पैरामीटर्स अनिवार्य रूप से लागू होंगे. इन पैरामीटर्स में रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशन्स जैसी बातों का ध्यान रखा जाएगा.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved