• img-fluid

    दोस्त की ब्रेकअप पार्टी मनाना तीन महिलाओं पर पड़ा भारी, शराब पीने से हुई मौत तो अदालत ने ठोका हर्जाना

  • December 27, 2023

    बीजिंग। चीन में एक महिला की डिनर पार्टी में ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई थी। इस मामले में उसकी तीन महिला दोस्तों को अदालत ने हर्जाना भरने का आदेश दिया है। दरअसल, नानचांग की अदालत ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि उसका मानना था कि तीनों महिलाएं अपनी दोस्त को अधिक शराब पीने से रोकने और उसकी जान बचाने की कोशिश करने में असफल रहीं। महिलाओं को हजारों युआन का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि महिला ने अपने तीन दोस्तों के साथ डिनर पार्टी में आधा लीटर शराब पी ली थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी।

    यह घटना इस साल की शुरुआत में मई में हुई थी। शियाओकिउ की अपने प्रेमी से लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इससे वह काफी दुखी थी। इसलिए दोस्तों ने एक पार्टी करने का मन बनाया और वांग क्यूई के घर डिनर पार्टी रखी गई। यहां दो अन्य दोस्त जू और चेन भी थीं।

    पार्टी में दुखी शियाओकिउ ने आधा लीटर तो वांग ने थोड़ी शराब पी। हालांकि दो अन्य महिलाओं ने शराब नहीं पी। इसके बाद शियाओकिउ और जू आराम करने चली गईं। अगली सुबह पांच बजे उठीं तो जू को अहसास हुआ कि उसकी दोस्त सांस नहीं ले रही थी। जू ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पता चला कि शराब के जहर के कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट से शियाओकिउ की मौत हुई।


    इसके बाद घटना की जानकारी शियाओकिउ के माता-पिता को दी गई। उन्होंने बाद में तीनों महिलाओं के खिलाफ शिकायत दी। उनका मानना था कि उनकी बेटी की मौत के लिए उसकी तीनों दोस्त जिम्मेदार थीं। कई हफ्तों तक सुनवाई चली। आखिरकार अदालत ने फैसला किया कि तीनों महिलाओं को अपनी गलती का अहसास होना चाहिए और हर्जाना भरना चाहिए।

    अदालत ने कथित तौर पर वांग को 60,000 युआन (8,500 डॉलर) का भुगतान करने का आदेश दिया क्योंकि उसने अपनी दोस्त को शराब पीने से नहीं रोका, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने यह भी कहा कि शराब नहीं पीने वाली अन्य दो महिलाओं का भी यह दायित्व था कि वे यह सुनिश्चित करें कि शियाओकिउ की हालत खराब न हो। दोनों को 20,000 युआन का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

    Share:

    तीन तलाक पर RSS नेता का विवादित बयान, बोले- मोदी सरकार ने स्थायी पति दिया; अब FIR दर्ज हुई

    Wed Dec 27 , 2023
    बंगलूरू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता कल्लाडका प्रभाकर भट एक बार फिर अपनी कथित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उनके खिलाफ कर्नाटक में केस दर्ज किया गया है। दरअसल, भट ने कहा था कि मुस्लिम पुरुष तीन तलाक को अवैध घोषित करने वाले विधेयक को पारित करने के लिए केंद्र की […]
    सम्बंधित ख़बरें
  • खरी-खरी
    मंगलवार का राशिफल
    मनोरंजन
    अभी-अभी
    Archives
  • ©2024 Agnibaan , All Rights Reserved