नई दिल्ली । दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट सर्च (internet search) की सुविधा देने वाली अमेरीकी कम्पनी गूगल (Google) पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) ने 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है. सूत्रों के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण परिवेश में बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग को लेकर गूगल पर यह जुर्माना लगा है.
कामकाज को ठीक करने का निर्देश
कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों (Unfair Business Practices) को रोकने और बंद करने का निर्देश दे दिया है. आयोग ने बृहस्पतिवार को आधिकारिक जानकारी में कहा कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है.
ट्वीट पर दी जानकारी
CCI imposes monetary penalty of ₹ 1337.76 crore on Google for abusing dominant position in multiple markets in the Android Mobile device ecosystem.
Press Release: https://t.co/sXXA0RvK51#Antitrust #AntitrustOrder #antitrustlaw #Google #CCI pic.twitter.com/FE5Yh8PWr4— CCI (@CCI_India) October 20, 2022
सीसीआई इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्वीटर (Twitter) अकॉउंट पर पोस्ट करके जानकारी दी है. पोस्ट में लिखा कि “एंड्रायड मोबाइल डिवाइस ईकोसिस्टम में कई बाजारों में स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया गया है.”
इस कारण लगा जुर्माना
आपको बता दे कि गूगल एंड्रॉयड ओएस (Operating System) का संचालन और प्रबंधन करता है. इसके लिए अन्य कंपनियों को लाइसेंस जारी भी करता है. गूगल के ओएस और एप का इस्तेमाल OEMs यानी ऑरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अपने मोबाइल डिवाइस के लिए करते हैं. ओएस और एप के यूज को लेकर कई तरह के एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, जैसे मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (Mobile Application Distribution Agreement-MADA) कहा जाता है.
सीसीआई क्या कहा
सीसीआई ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि MADA ने आश्वासन दिया है कि सर्च एप, विजेट और क्रोम ब्राउजर एंड्रॉइड डिवाइस पर पहले से इंस्टॉल हैं, जिसने अपने प्रतिस्पर्धियों पर गूगल की सर्च सर्विस को महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान की है. इसके अलावा, Google ने अपने एक अन्य एप यूट्यूब के संबंध में अपने प्रतिस्पर्धियों पर महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल की. इन सेवाओं के प्रतियोगी मार्केट में समान स्तर का लाभ नहीं उठा सके, जिसे गूगल ने सिक्योर और एम्बेडेड किया था. CCI ने यह भी कहा कि मार्केट में एंट्री करने या संचालित करने के लिए गूगल ने कॉम्पिटिशन के लिए प्रवेश बाधा पैदा किया है. साफ शब्दों में कहा जाए तो सीसीआई ने गूगल पर एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम के दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया गया है.
2018 में लगा था जुर्माना
इससे पहले CCI आदेश के मुताबिक, 8 फरवरी 2018 में भी गूगल पर 135.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. उस समय भी इसके पीछे सीसीआई ने गूगल को ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग का दोषी पाया था. आपको बता दे कि गूगल पर जुर्माने की रकम 135.86 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2013, 14, और 15 में भारत में कंपनी द्वारा अर्जित औसत रेवेन्यू का 5 फीसदी रही थी.
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