नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि सीबीआई (CBI) को पिंजरे में बंद तोते की छवि से (From the image of Caged Parrot) मुक्त होना चाहिए (Should be Free) । केजरीवाल को जमानत देते वक्त जस्टिस भुइयां ने सीबीआई को लेकर बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से मुक्त होना चाहिए। भुइयां ने कहा कि सीबीआई को दिखाना होगा, वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है, वह इससे मुक्त है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को अपनी ‘पिंजरे में बंद तोते’ की छवि से बाहर आना चाहिए और स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। यह टिप्पणी उन आलोचनाओं के संदर्भ में की गई, जिसमें सीबीआई पर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं।
जस्टिसों की पीठ ने कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास कायम रहे। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई को अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सभी तरह के बाहरी दबावों से बचना चाहिए और न्याय प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए।
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