नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री (Former Home Minister) अनिल देशमुख(Anil Deshmukh), मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह व अन्य (Former Police Commissioner Parambir Singh and Others) से जुड़े (Involving) 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में (In Rs. 100 Crores Extortion Case) 49 पृष्ठों में चार्जशीट दाखिल की (Files 49 Pages Charge-sheet) ।
सीबीआई को मार्च में मुंबई की एक विशेष अदालत से देशमुख का बयान दर्ज करने की अनुमति मिली थी। सीबीआई के अधिकारियों ने बाद में आर्थर रोड जेल का दौरा किया और 3, 4 और 5 मार्च को देशमुख के बयान दर्ज किए।
सीबीआई ने मामले के संबंध में सात अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए, जिन्हें कथित तौर पर देशमुख की सुरक्षा में तैनात किया गया था। सिंह ने देशमुख पर मुंबई में बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये लेने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। ये आरोप उन्होंने पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद लगाए थे। देशमुख ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था।
सीबीआई ने 21 अप्रैल, 2021 को देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और जांच शुरू की थी। सूत्रों ने कहा कि देशमुख के पिछले तीन साल के वित्तीय लेनदेन जांच के घेरे में हैं। 1 नवंबर, 2021 को, देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अधिकारियों की कथित पोस्टिंग और स्थानांतरण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
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