नई दिल्ली । कांग्रेस नेता (Congress Leader) जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler) के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने आज चार्जशीट दायर की (Filed Charge Sheet Today) । सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में पुल बंगश गुरुद्वारा आग मामले में कांग्रेस के जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
जानकारी के अनुसार, टाइटलर के खिलाफ मामला उन तीन मामलों में से यह एक था। जिसे नानावटी आयोग ने 2005 में सीबीआई द्वारा फिर से खोलने का आदेश दिया था। नानावती आयोग ने टाइटलर को 1984 के सिख विरोधी दंगों के आयोजकों में से एक के रूप में नामित किया है। टाइटलर पर अपने उत्तरी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में गुरुद्वारा पुल बंगश के बाहर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है जिसमें तीन सिख मारे गए थे।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद हुए दंगे के दौरान दिल्ली में 2,100 सहित पूरे भारत में लगभग 2,800 सिख मारे गए थे। सीबीआई ने पहले इस मामले में कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन 4 दिसंबर, 2015 के आदेश के बाद जांच फिर से शुरू की।
1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में अप्रैल माह में जगदीश टाइटलर अपनी आवाज का सैंपल देने के लिए सीबीआई के सामने पेश हुए थे। सीबीआई द्वारा पुल बंगश इलाके में 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में अपनी आवाज का नमूना दर्ज करने के लिए तलब करने पर कांग्रेस नेता सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पहुंचे, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनकी आवाज के नमूने की जांच सीएफएसएल की टीम लेगी।
उन्होंने कहा कि एजेंसी को 39 साल पुराने दंगों के मामले में नए सबूत मिले हैं, जिससे टाइटलर की आवाज का नमूना लेना जरूरी हो गया। पुल बंगश इलाके में हुए दंगों के दौरान कथित तौर पर तीन लोगों की मौत हो गई थी। अपनी आवाज के नमूने देने के बाद लौट कर आते वक्त कांग्रेस नेता ने मीडिया से बातचीत में कहा था, ‘मैंने किया क्या है? अगर मेरे खिलाफ सबूत हैं, तो मैं खुद को फांसी देने के लिए तैयार हूं… यह 1984 के दंगों के मामले से संबंधित नहीं था, जिसके लिए वे मेरी आवाज (नमूना) चाहते थे, लेकिन एक और मामला में था।”
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