लखनऊ: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के परिवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी है. अब अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और प्रतीक यादव (Prateek Yadav) की आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेताजी के परिवार बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव की आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को सुनवाई की. आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने आगे सुनवाई से मना किया है. कोर्ट ने कहा 2013 में सीबीआई ने प्राथमिक जांच के बाद मामला बंद कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि अब सीबीआई से आगे रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है.
इस संबंध में कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई की. जिसमें विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया था कि सीबीआई अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है. जबकि मार्च 2007 में कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था.
बता दें कि ये दिवंगत नेता और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ बंद हो चुके आय से अधिक संपत्ति का मामला है. अब सुप्रीम कोर्ट से अखिलेश यादव और अन्य को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी की मांग वाली अर्जी को भी खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका पर अब सुनवाई का कोई आधार नहीं है. जांच बंद होने के छह साल बाद दाखिल याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है. बता दें कि बीते कुछ दिनों से लालू यादव परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच में तेजी आई है. जिसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है.
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