नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (New ITR Form) जारी कर दिया है. सीबीडीटी(CBDT) ने कोरोना संकट को देखते हुए अधिसूचित किए नए फॉर्म (New ITR Form) में खास बदलाव नहीं किया है, जबकि पिछली बार इसमें काफी बदलाव कर दिया गया था. बोर्ड ने इस बार वही बदलाव किए हैं, जो बहुत ही जरूरी थे. दरअसल, ये बदलाव आयकर कानून (Income Tax Act) की धारा-1961 में संशोधन के कारण करने पड़े हैं. यही नहीं, आईटीआर फॉर्म भरने के तरीके में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है.
नया फॉर्म यहां से करें डाउनलोड
सीबीडीटी (CBDT) की ओर से जारी नया आईटीआर फॉर्म http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226336.pdf लिंक पर उपलब्ध है. इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म-1 और फॉर्म 4 सबसे आसान हैं. इनका इस्तेमाल छोटे और मझोले करदाता करते हैं. सालाना 50 लाख रुपये तक की आय वाले टैक्सपेयर्स सहज यानी फॉर्म-1 का इस्तेमाल कर आईटीआर दाखिल लोग करते हैं. साथ ही सिर्फ वेतन, एक घर या ब्याज से आय पाने वाले करदाता भी सहज फॉर्म से आईटीआर फाइल करते हैं. वहीं, आईटीआर दाखिल करने के लिए सुगम यानी फॉर्म-4 का इस्तेमाल 50 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और फर्म करती हैं. साथ ही कारोबार या प्रोफेशन से आय हासिल करने वाले लोग भी इसी फॉर्म के जरिये आईटीआर भरते हैं.
आयकर कानून के छूट पाने वाले आईटीआर फॉर्म-7 से भरें आईटीआर
कारोबार या प्रोफेशन से आय हासिल नहीं करने वाले व्यक्तिगत करदाता या हिंदू अविभाजित परिवार आईटीआर-2 व आईटीआर-3 के जरिये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियों के अलावा पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी आईटीआर-5 फॉर्म भर सकते हैं. कंपनियां आईटीआर फॉर्म-6 भर सकती हैं. आयकर अधिनियम के तहत छूट का दावा करने वाली ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और चैरिटेबल इंस्टिट्यूशन आईटीआर फॉर्म-7 के जरिये आईटीआर फाइल कर सकती हैं.
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