नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संशोधित फॉर्म 26एएस जारी कर दिया है। नए फॉर्म 26एएस में रियल एस्टेट और शेयर के लेनदेन से जुड़ी जानकारी को भी शामिल किया गया है। सीबीडीटी ने शनिवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है।
सीबीडीटी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि करदाता को इस असेसमेंट ईयर (आकलन वर्ष) से नया 26एएस फॉर्म उपलब्ध होगा, जिसमें टैक्सपेयर्स की वित्तीय लेनदेन की अतिरिक्त जानकारियां होंगी। इनका विभिन्न कैटिगरी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) में जिक्र होता है। बोर्ड ने कहा है कि इस फॉर्म का इस्तेमाल करदाता इस आकलन वर्ष से सकेंगे।
सीबीडीटी ने कहा कि इससे करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने में आसानी होगी। वहीं, इस फॉर्म के विवरण में करदाता के सभी बड़े वित्तीय लेनदेन का ब्योरा शामिल होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रवक्ता सुरभी अहलुवालिया ने कहा कि इससे इससे ईमानदार टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइलिंग में आसानी होगी।
उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग को नकदी जमा, नकदी निकासी, चल-अचल संपत्ति बिक्री, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, शेयरों की खरीद, म्युचुअल फंड्स, शेयर बायबैक, सामानों और सेवाओं के लिए कैश पेमेंट की जानकारी बैंक, म्युचुअल फंड्स, बॉन्ड्स जारी करने वाले संस्थाओं, रजिस्ट्रार आदि से अधिक मूल्य के वित्तीय लेनदेन की जानकारी 2016 से मिल रही है। अब ये सारी जानकारी फॉर्म 26एएस में एक जगह दिखाई देगी। (एजेंसी, हि.स.)
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