नई दिल्ली (New Delhi)। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, बीते दिनों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT ) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म एक और चार को नोटिफाई कर दिया। इस बार फॉर्म में कुछ अहम बदलाव हुए हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं।
फॉर्म में क्या बदला है
इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आपको बैंक अकाउंट के प्रकार के साथ पिछले वर्ष के अपने सभी बैंक अकाउंट के बारे में बताना होगा। टैक्स एंड कंसल्टिंग फर्म AKM Global के हेड येशू सहगल ने बिजनेस टुडे से कहा, “नए आईटीआर फॉर्म 1 में ओल्ड या न्यू टैक्स सिस्टम को चुनने की आवश्यकता को शामिल किया गया है। वहीं, आईटीआर 4 में नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-आईईए दाखिल करना होगा।”
सहगल आगे बताते हैं कि धारा 80सीसीएच के तहत डिडक्शन का दावा करने के लिए एक नया कॉलम जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना में नामांकित और 1 नवंबर 2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड की सदस्यता लेने वाले व्यक्ति जमा की गई कुल राशि पर 100% टैक्स कटौती के लिए पात्र होंगे। आईटीआर 4 में एक और बदलाव टैक्स रिटर्न में कैश टर्नओवर का खुलासा करने के लिए “कैश में प्राप्तियां” का एक नया कॉलम है।
किसके लिए कौन सा फॉर्म: फॉर्म 1, सहज को 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक घर, अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं। सुगम फॉर्म 2 वे व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी एलएलपी) वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी कमाई कारोबार तथा पेशे से है।
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