नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की तिथि बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने आईटीआर दाखिल करने की तिथि को 30 सितम्बर से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया है। सीबीडीटी ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।
आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोविड-19 की महामारी की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया गया है। सीबीडीटी ने जारी अधिसूचना में वित्त वर्ष 2018-19 और आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 30 सितम्बर से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 तक कर दिया है।
गौरतलब है कि किसी भी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न आकलन वर्ष (असेसमेंट ईयर) में दाखिल किया जाता है। जैसे वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आकलन वर्ष 2019-20 हुआ। ज्ञात हो कि आमर्तौर पर 31 मार्च 2020 तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फाइन के साथ आईटीआर फाइल करना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इसकी डेडलाइन को पहले 31 जुलाई और फिर 30 सितम्बर तक बढ़ाया गया था। अब सीबीडीटी ने इसे बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संकट के कारण इससे पहले भी तीन बार आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर भरना था। इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया। सीबीडीटी ने एक बार फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई अंतिम तारीख तय की थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितम्बर 2020 कर दिया गया था। अब एक बार फिर सीबीडीटी ने इसकी तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दी है। (एजेंसी, हि.स.)
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