नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes -CBDT) ने ई-अपील योजना (e-appeal scheme) से संबंधित अधिसूचना को जारी कर दिया है। इसके तहत अपीलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर (File appeals electronically) करना और उनका निपटारा करना सुनिश्चित हो सकेगा।
सीबीडीटी की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ई-अपील योजना, 2023 के तहत संयुक्त आयुक्त (अपील) उसके समक्ष दायर अपीलों का निपटान करेगा या उनका आवंटन और हस्तांतरण करेगा। अधिसूचना के मुताबिक ऐसे मामलों जिनमें आयकरदाता ने कर अधिकारी के आकलन आदेश के खिलाफ अपील की है, उस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए भी हो सकेगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने आयकर अधिनियम में पदनाम नए संयुक्त आयुक्त (अपील) के लिए पहले ही वित्त विधेयक में संशोधन कर दिया है। सीबीडीटी इसके लिए आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्तों अपील को करीब सौ पदों तैनाती करेगा।
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