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    CBDT के चेयरमैन बोले-सरकार Retrospective Tax खत्‍म होने पर 4 कंपनियों को लौटाएगी 8,000 करोड़ रुपये

  • August 11, 2021

    नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष बोर्ड (Central Board of Direct Directives) के चेयरमैन जीबी महापात्रा(GB Mohapatra, chairman CBDT) ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स (Retrospective Tax) खत्म करने के लिए इनकम टैक्‍स एक्‍ट में हुए संशोधन लागू होने पर केंद्र सरकार चार कंपनियों को बिना ब्‍याज के 8,000 करोड़ रुपये (Refund) लौटाएगी. इन कंपनियों में केयर्न एनर्जी (Cairn Energy), वोडाफोन (Vodafone), डब्ल्यूएनएस कैपिटल (WNS Capital) और एक अन्य कंपनी शामिल है. बता दें कि कराधान विधि (संशोधन) विधेयक-2021 (Income Tax Act (Amendment) Bill 2021) राज्यसभा में पास हो गया है. विधेयक में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म करने का प्रावधान किया गया है. इसमें 28 मई 2021 से पहले भारतीय संपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर लगाए गए सभी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म हो जाएंगे.



    महापात्रा ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने करीब 17 मामलों का जिक्र किया है. इनमें चार में मांग के एवज में कुछ भुगतान किया गया है. बाकी 13 मामलों में मांग तो की गई है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है. कानून पारित होने के बाद आयकर विभाग भुगतान करने वाली कंपनियों को ही रिफंड करेगा. उन्‍होंने कहा कि हम मुकदमेबाजी खत्म करना चाहते हैं. बिल राज्यसभा (Rajya Sabha) में पारित हो चुका है. अब इसे मंजूरी के लिए दोबारा लोकसभा (Lak Sabha) में लाया जाएगा. इसके बाद यह कानून मंत्रालय (Law Ministry) के पास जाएगा और फिर इसे अधिसूचित किया जाएगा. अगले सप्ताह की शुरुआत से नया कानून लागू हो जाएगा.
    केंद्र सरकार लंबे समय से चल रहे कर विवादों को निपटाने के लिए वोडाफोन ग्रुप पीएलसी और केयर्न एनर्जी पीएलसी के साथ बातचीत कर रही है. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि इस मामले में कुछ अनौपचारिक बातचीत चल रही है. उन्होंने कहा कि हम अदालतों में चल रहे मध्यस्थता मामलों से प्रभावित नहीं हुए हैं. हम विदेशी निवेशकों को कराधान दरों में स्थिरता और निश्चितता देना चाहते हैं. बता दें कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून 2012 में वित्‍त विधेयक (Finance Bill) के जरिये लागू किया गया था.

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