इंदौर (Indore)। नगर निगम (Municipal council) ने फर्जी कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र (forged completion certificate) का एक मामला पकड़ा, जिसके चलते संबंधित फर्म मेसर्स चौकसी लेबोरेट्रीज के कर्ताधर्ता के खिलाफ जहां एफआईआर दर्ज कराने के आयुक्त ने निर्देश दिए, वहीं बनी बिल्डिंग यानी लेबोरेट्री को भी सील किया जाएगा। उक्त लेबोरेट्री ग्राम कुमेर्डी के भूखंड क्र. 9/1 पर निर्मित की गई है, जिसकी अनुमति में कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल पाया गया है। हफ्तेभर में असल दस्तावेज प्रस्तुत करने के नोटिस भी दिए गए थे, मगर निगम को ये दस्तावेज नहीं मिल सके।
नगर निगम में भी वैसे फर्जी नक्शे सहित कई गड़बडिय़ां पूर्व में होती रही है। मगर किसी निजी भवन स्वामी द्वारा कूटरचित और जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का यह पहला मामला सामने आया। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि चौकसी लेबोरेट्री ने फायर सुरक्षा प्रमाण-पत्र के लिए जो आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया उसमें भवन निर्माण, कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र भी लगाया गया, जो प्रथम दृष्ट्या फर्जी प्रतीत होने पर जब उसकी जांच कराई तो वह कूटरचित और जाली पाया गया। नतीजतन चौकसी लेबोरेट्री के डायरेक्टर व्यंगेश पिता सुनील चौकसी निवासी 6/8, मनोरमागंज को हफ्तेभर में दस्तावेज प्रस्तुत करने के नोटिस दिए थे।
मगर निर्धारित अवधि में दस्तावेज जमा न करने पर अब एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। फायर सुरक्षा प्रमाण-पत्र के लिए फायर कंसल्टेंट सुभाशीष चौधरी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया और जब फायर सुरक्षा एनओसी जारी करने से पहले नियम मुताबिक भवन का कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को सूचित किया गया तो आवेदक द्वारा भवन अधिकारी झोन क्र. 17 के हस्ताक्षरित पत्र क्र. 4867 दिनांक 22.01.22 प्रस्तुत किया गया, लेकिन जब इस प्रमाण-पत्र का परीक्षण किया तो वह फर्जी पाया गया, जिसके चलते निगम एफआईआर दर्ज कराने के साथ निर्मित लेबोरेट्री भवन को सील करने की भी कार्रवाई करेगा।
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