उज्जैन। महाकालेश्वर की भस्मार्ती (Mahakaleshwar’s incineration) में रूपये लेकर कूटरचित प्रवेश पत्र बनाने को लेकर कलेक्टर ने आरोपित लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। मंगलवार को कलेक्टर सह अध्यक्ष आशीषसिंह (Collector cum President Ashish Singh) ने बताया कि मंदिर की उनके निर्देश पर सत्कार शाखा के कार्यपालक सहायक अभिषेक भार्गव (Executive Assistant Abhishek Bhargava) ने महाकालेश्वर मन्दिर में कार्यरत एसएस सुरक्षा कंपनी के 05 सुरक्षाकर्मी एवं 01 सत्कार शाखा के कर्मचारी के विरूद्ध धोखाधड़ी कर महाकाल क्षेत्र में स्थित होटल विजय पैलेस में ठहरे कुछ दश्रनार्थियों को भस्म आरती कराये जाने के प्रकरण में धारा 420 एवं अन्य धाराओं में महाकाल थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। साथ ही कलेक्टर ने मंदिर और प्रोटोकॉल कर्मचारियों के साथ-साथ ऐसे दुष्कृत्य में लिप्त अन्य लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसा कृत्य पाए जाने पर इससे भी कड़ी सजा दी जाएगी।
पूरा मामला इसप्रकार है- कलेक्टर ने बताया कि गत 02 अक्टूबर को महाकाल क्षेत्र स्थित होटल विजय पैलेस में ठहरे कुछ दर्शनार्थियों से महाकाल मन्दिर में दर्शन कराये जाने के लिए एसएस कंपनी के सुरक्षाकर्मी सुरेश राठौर निवासी इंदिरा नगर, उज्जैन ने सत्कार शाखा के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी मंगल तिवारी तथा सुरक्षा गार्ड संजय मालवीय, नीलम, जीलेश कश्यप व शुभम कटारिया के साथ मिलीभगत से बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों से भस्म आरती के लिये अतिरिक्त रुपये प्राप्त कर कूटरचना करके भस्म आरती की अनुमति जारी करते हुए महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति के साथ धोखाधड़ी की । यही नहीं इनके द्वारा मन्दिर प्रबंध समिति को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हुए मन्दिर की छवि को धुमिल किया गया। उक्त कृत्य के कारण सभी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिए महाकाल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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