नई दिल्ली (New Delhi) । कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Congress leader Sonia Gandhi) को उपहार में दिये गए ‘पपी’ का नाम ‘नूरी’ रखने को लेकर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रयागराज की एक अदालत में परिवाद दर्ज हुआ है। यह परिवाद आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान (Mohammad Farhan) ने दर्ज कराया है।
वकील का कहना है कि राहुल गांधी के ऐसा करने से हमारी बच्चियों, बुजुर्गों और खासकर हमारे पैगंबर साहब की तौहीन हुई है. जब से इस्लाम धर्म सामने आया है, तब से आज तक किसी भी मुस्लिम परिवार ने जानवर का नाम ‘नूरी’ नहीं रखा. एआईएमआईएम नेता के वकील ने कहा है कि कोर्ट ने फरहान को अपना बयान दर्ज कराने के लिए 8 नवंबर को बुलाया है. उन्होंने कहा कि शिकायत पर गौर करने के बाद अदालत राहुल गांधी को तलब कर सकती है.
क्या है मामला?
दरअसल, राहुल गांधी ने एक हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वह अपने गोवा दौरे पर थे, वहां के एक परिवार ने उन्हें एक पपी दिया. वह इस पपी को दिल्ली ले आए और फिर उन्होंने इस पपी को अपनी मां को गिफ्ट किया. वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं आपको (सोनिया गांधी) को अपने परिवार के नए सदस्य से मिलवाना चाहता हूं, जिसका नाम नूरी है. वह इस पपी को अपनी मां को दे देते हैं.
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