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    लूट के मुलजिम पर हत्या का केस बता डाला

  • August 17, 2020


    इंदौर, बजरंग कचोलिया। पुलिस जो करे, सो कम है…लूट के एक मुलजिम पर हाईकोर्ट में पुलिस ने हत्या का केस भी लदा होना बता डाला। इसके चलते वह महीनेभर से जेल में पड़ा रहा। जब मुलजिम हत्या के केस में जमानत मांगने सेशन कोर्ट गया तो पता चला कि उस पर तो केस ही दर्ज नहीं है। अब मुलजिम फिर से हाईकोर्ट में लूट के केस में जमानत मांगने जा पहुंचा है।
    सूत्रों के मुताबिक पुलिस का गैर-जिम्मेदाराना रवैया एक मामले में खुलकर सामने आ गया, जब उसकी लापरवाही के कारण एक माह तक मुलजिम सलाखों के पीछे से निकल नहीं पाया। दरअसल नादिया नगर का रहने वाला 20 वर्षीष अश्विन पिता रामखिलावन करीब 8 माह से जेल के अंदर बंद है। उसने करीब एक माह पहले लूट के केस में हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पेश की तो सरकारी वकील ने पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर परदेशीपुरा थाने के अपराध क्रमांक 1672/2020 (आरक्षी केन्द्र परदेशीपुरा वि. अनिकेत) का हवाला देकर कहा कि उस पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज है, यानी कुल दो केस दर्ज हैं, जबकि मुलजिम का कहना था कि उस पर सिर्फ लूट का ही इकलौता मामला दर्ज है। विरोधाभास की स्थिति बनने पर तब तो मुलजिम ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी विड्रा करना मुनासिब समझा। इसके बाद उसने हत्या के इस अपराध में सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दी तो पुलिस ने एक तारीख पर केस डायरी ही पेश नहीं की। दूसरी तारीख पर भी कोर्ट मुंशी आरक्षक बलराम ने केवल पुलिस की रिपोर्ट पेश की न कि केस डायरी, जबकि उसे केस डायरी भी पेश करने के निर्देश दिए हुए थे। मुलजिम के वकील आरके सोनी ने इस ओर कोर्ट का ध्यान दिलाया तो कोर्ट के निर्देश के बाद अनुसंधानकर्ता व एसआई राम शाक्य केस डायरी के साथ हाजिर हुए। वहीं इस केस का रिकार्ड संबंधित न्यायालय से बुलाया गया तो पता चला कि अश्विन न तो इस केस में मुलजिम है और न उसे गिरफ्तार किया गया है और न एफआईआर से लेकर चालान तक में ही उसका नाम का उल्लेख है। ऐसे में सेशन कोर्ट ने मुलजिम का हत्या के इस केस में कोई वास्ता नहीं पाकर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। सेशन कोर्ट में बेल पर सुनवाई के दौरान अश्विन के वकील ने कोर्ट को बताया कि हत्या के इसी केस का हवाला देकर पुलिस ने हाईकोर्ट में लूट के केस में मुलजिम की जमानत नहीं होने दी थी, इसलिए उन्होंने इस मामले में जमानत की गुहार लगाई थी। बहरहाल, अब हत्या के केस में कोई ताल्लुकात नहीं होने से अश्विन द्वारा हाईकोर्ट में नए सिरे से जमानत की अर्जी दी गई है और उस पर केवल एक ही केस होने का हवाला देकर जमानत चाही गई है, जिस पर अब हाईकोर्ट सुनवाई करेगी।

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