इंदौर: बेलेश्वर मंदिर बावड़ी हादसे (Beleshwar temple stepwell accident) में हुई 36 लोगो की मौत के मामले में मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट (magisterial inquiry report) और आपराधिक प्रकरण (criminal case) की 265 पन्नो की स्टेटस रिपोर्ट (status report) पेश कर दी गई है. इसमें बलेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, सचिव निगम के तत्कालीन और वर्तमान झोनल अधिकारी जल संसाधन विभाग के तत्कालीन और वर्तमान अधिकारियों को दोषी माना गया है. पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता अदिती मनीष यादव के माध्यम से दो अलग अलग जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है.
इसमें मामले में मृतको को 25, 25 लाख का मुवावजे की दोषियों पर कड़ी आपराधिक कार्यवाही दोषी नेताओ के खिलाफ जांच, शहर की विभिन्न बावड़ियों और कुओ से तत्काल कब्जे हटाए जाने की और मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में गठित कमेटी से कराए जाने की मांग की गई है. एडवोकेट मनीष यादव ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की डिवीजन बेंच पिछली सुनवाई में मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया था. अगली सुनवाई सम्भवतः अगले सप्ताह होगी.
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