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    बिना डोज दिए फीस वसूलने पर निजी अस्पताल पर केस दर्ज

  • July 06, 2021


    गुरुग्राम । जिला स्वास्थ्य विभाग की सिफारिश के बाद, गुरुग्राम (Gurugram) के झारसा (Jharsa) में स्थित चिरंजीवी अस्पताल (Chiranjivi hospital) के खिलाफ कथित तौर पर लाभार्थियों से टीकाकरण शुल्क (Vaccination fees) लेने और उन्हें सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में कोविड जांच (Covid test) के लिए कहने के आरोप में एफआईआर दर्ज (FIR) की गई है। घटना के संबंध में गुरुग्राम निवासी एक लाभार्थी  ने 3 जुलाई को जिला स्वास्थ्य विभाग में शिकायत की थी।


    उप सिविल सर्जन डॉ एम.पी. सिंह ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा, 30 अप्रैल तक, स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को वैक्सीन स्टॉक उपलब्ध कराया था। बाद में राज्य सरकार की ओर से एक आदेश आया कि निजी अस्पतालों को खुद ही टीके खरीदने होंगे और लाभार्थियों को अपने कार्यक्रम के अनुसार टीका लगाना होगा। इस संबंध में सभी निजी अस्पतालों को 30 अप्रैल तक टीके लगाने के बाद बचा हुआ स्टॉक स्वास्थ्य विभाग के पास जमा कराने का आदेश दिया गया।
    अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भले ही अस्पताल के पास 1 मई के बाद से कोई वैक्सीन स्टॉक नहीं था, इसने अस्पताल में 26 जून, 30 जून, 1 जुलाई और 3 जुलाई को कोविन पोर्टल लाभार्थियों के लिए कम से कम 53 स्लॉट खोले।
    3 जुलाई को, विभाग को एक वैक्सीन लाभार्थी की शिकायत मिली, जिसने आरोप लगाया कि अस्पताल ने कोविन पोर्टल पर वैक्सीन स्लॉट की उपलब्धता दिखाई है। हालांकि जब लाभार्थी अस्पताल पहुंचा तो उसे सेक्टर 31 स्थित स्वास्थ्य विभाग के पॉलीक्लिनिक में वैक्सीन डोज लेने के लिए कहा।

    सिंह ने कहा कि इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन को नोटिस दिया गया था, जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा, “जब इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन से पूछा गया कि टीके कहां से आए, अस्पताल ने जवाब नहीं दिया कि उन्होंने वैक्सीन स्टॉक खरीदा है, तो इसे स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा क्यों नहीं किया जा रहा था? प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अस्पताल ने लोगों को भेजा है। गुरुग्राम में कई टीकाकरण केंद्र और दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के पास एरोसिटी जबकि अस्पताल से प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।” इस बीच, फोन कॉल और मैसेज के बावजूद अस्पताल प्रबंधन से संपर्क नहीं हो सका।
    मामले के संबंध में गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन में अस्पताल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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