जबलपुर। सिविल लाईन थाना पुलिस ने जायसवाल गल्र्सहॉस्टल संचालक के विरुद्ध किरायदारों की सूचना न देने पर मामला दर्ज किया है। जानकारी अनुसार मनीष जायसवाल निवासी एचआईजी 12 गोविन्द भवन सिविल लाईन का जायसवाल गल्र्सहॉस्टल के नाम से हॉस्टल खोला है, जिसमे बाहर के बच्चे आकर रह रहे हैं। मकान मालिक के द्वारा किरायेदारों के रखने की सूचना थाना सिविल लाईन में नहीं दी गयी है। सूचना पर पुलिस ने हास्टल में जाकर देखा, जहां 20 बच्चे रहते पाये गये। मकान मालिक द्वारा किरायेदारो की सूचना थाने में न देते हुये जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने से मकान मालिक मनीष जायसवाल उम्र 46 वर्षनिवासी एचआईजी 12 गोविन्द भवन सिविल लाईनके विरूद्ध धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया है।
गोरखपुर में मामला दर्ज
ऐसे ही गोरखपुर पुलिस को सूचना मिली की संतोष चोरसिया पंसारी मोहल्ला में किरायेदारों को मकान मे रखा है सूचना पर पंसारी मोहल्ला में दबिश दी गई मकान मालिक संतोष चौरसिया उम्र 56 वर्ष निवासी पंसारी मोहल्ला गोरखपुर से किरायेदारेां के संबंध मे पूछने पर किरायेदार 7-8 किरायेदारों को मकान किराये पर देना बताया। मकान मालिक संतोष चौरसिया द्वारा किरायेदारो की सूचना थाने में न देते हुये जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने से मकान मालिक संतोष चौरसिया के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया है।
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