भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। आज रात 8 बजे से 4 अगस्त की सुबह तक राजधानी भोपाल लॉक रहेगी। ये लॉकडाउन सिर्फ भोपाल नगर निगम की सीमा में लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी। 10 दिनों के लॉकडाउन के दौरान दूध और अखबार बांटने के लिए सुबह 6.30 बजे से 9.30 बजे तक की छूट दी गई है। सांची पार्लर संचालक को किराना सामान और खाद्य सामग्री रखने और बेचने की इजाजत होगी। आम नागरिकों को सिर्फ निकटतम दूध और दवाई दुकान तक अकेले जाने की इजाजत होगी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोग अस्पताल तक जा सकेंगे। यह आदेश शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
ये खुले रहेंगे
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी दफ्तर खुले रहेंगे। दूध, दवा की दुकानें खुली रहेंगी।
ई पास जरूरी
10 दिनों के लॉकडाउन में भोपाल नगर निगम की सीमा में प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए ई-पास लेना होगा। ई पास केलिए मैपआईटी द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट के दर्ज फार्मेट में जानकारी भरने के तत्काल बाद ई-पास जारी हो जाएगा।
नहीं रुकेगा रेलवे का संचालन
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से आने वाले लोगों का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। कैब संचालन बंद रहने से लोग परेशान हो सकते हैं। राजधानी में पासपोर्ट सेवा केन्द्र 27 जुलाई से 4 अगस्त तक बंद रहेगा जिन्होंने अपॉइंटमेंट ले रखे हैं वे लॉकडाउन के बाद तारीखों में उसे रीशिड्यूल करा सकते हैं। आवेदकों को एमएमएस से सूचना भेजी गई है।
इन क्षेत्रों में पूरी पाबंदी
ऑटो, टैक्सी, बसें, धार्मिक आयोजन, बाजार, बैंक, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तंरा, शापिंग मॉल, सिनेप्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। टोटल लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें, पान गुटका आदि भी बंद रहेंगे। सावर्जानिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
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