नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (चरण चार) के तहत जुलाई से नवंबर तक पांच महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त अनाज(Additional ration) के आवंटन (Allocation)को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। ये 81.35 करोड़ लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार) के तहत शामिल हैं।
अगले पांच महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज सुविधा की मंजूरी से 64,031 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी मिलेगी। केंद्र सरकार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के किसी भी योगदान के बिना इस योजना के लिए पूरा खर्च वहन कर रही है। परिवहन और हैंडलिंग और उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों के मार्जिन के लिए लगभग 3,234.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च करना होगा।इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय 67,266.44 करोड़ रुपये होगा।
गेहूं या चावल के मामले में आवंटन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तय किया जाएगा। साथ ही, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, मानसून और बर्फबारी जैसी प्रतिकूल मौसम की स्थिति और आपूर्ति चेन और कोविड से उत्पन्न होने वाली परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार पीएमजीकेएवाई के चरण चार के तहत उठाने या वितरण अवधि के बढ़ाने पर निर्णय ले सकता है।
अनाज के मामले में कुल खर्च लगभग 204 लाख मीट्रिक टन हो सकता है। अतिरिक्त आवंटन से कोरोनोवायरस के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधान के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया कि “अगले पांच वर्षों में व्यवधान के कारण अनाज की अनुपलब्धता के कारण कोई भी गरीब परिवार पीड़ित नहीं होगा।”
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