आयुक्त ने योजना 140 और आरएनटी मार्ग की दो बिल्डिंगों में नियम विरुद्ध उपयोग पर की कार्रवाई, लाइसेंस निरस्ती के साथ 10 लाख भी जब्त
इंदौर। निगमायुक्त प्रतिभा पाल (Pratibha Pal) ने एक बार फिर बिल्डर-कालोनाइजरों को तो चेतावनी दी है कि वे स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कतई न करें, वहीं खरीदारों या किराए पर सम्पत्ति (Property) लेने वालों को भी हिदायत दी कि वे नगर निगम से मंजूर नक्शे की विधिवत जांच करें और यह भी देखें कि बिल्डर-कालोनाइजर ने अधिभोग प्रमाण-पत्र लिया है अथवा नहीं और मौके पर ली गई मंजूरी के विपरीत तो निर्माण नहीं किया गया है, अन्यथा उनकी जीवनभर की पूंजी संकट में पड़ सकती है। आयुक्त ने दो बिल्डिंगों के खिलाफ कल भी कार्रवाई की।
पिछले दिनों नगर निगम ने शहर के कई इलाकों में जांच की तो यह पाया गया कि आवासीय मंजूरी लेकर पूर्ण व्यावसायिक भवन बना लिया गया, जिसका शत-प्रतिशत उपयोग भी मौके पर व्यावसायिक ही किया जा रहा है। दरअसल नगर निगम द्वारा आवासीय के साथ-साथ कई स्थानों पर सडक़ चौड़ाई और अन्य मापदण्डों को देखते हुए आवासीय सहवाणिज्यिक अनुमतियां भी दी जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाया जा सकता है। मगर एबी रोड, विजय नगर, योजना क्र. 54, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने स्थित महालक्ष्मी नगर, रेसकोर्स रोड से लेकर योजना 140 सहित अन्य तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में इस तरह के अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं। निगम के अपर आयुक्त संदीप सोनी का कहना है कि पिछले दिनों ऐसी कुछ इमारतों पर बुलडोजर भी चलाए गए और अन्य की अनुमतियां निरस्त की गईं, साथ ही रियल इस्टेट कारोबार की सबसे बड़ी संस्था क्रेडाई के पदाधिकारियों की भी बैठक ली गई और उन्हें भी समझाया कि वे खुद इस तरह के अवैध निर्माणों पर निगाह रखें और ऐसे लोगों को क्रेडाई का सदस्य भी न बनाएं, जिनके शहर में अवैध निर्माण हैं। निगमायुक्त ने श्री एसबीएम बिल्डकॉन के 5, आरएनटी मार्ग और पशुपतिनाथ बिल्डकॉन के योजना 140 स्थित भवन के लाइसेंस व अधिभोग प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए।
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