- 19 नियमों का पालन करना जरूरी, जाँच अभियान आगे भी जारी रहेगा
उज्जैन। शहर में आरटीओ और पुलिस स्कूल बस व प्राइवेट वाहनों से स्टूडेंट्स को लाने ले जाने वाले वाहनों की जाँच कर रही हैं। टीम ने खामियां मिलने पर कई स्कूल संचालकों पर जुर्माना लगाया और उन्हें ऐसा ना करने की चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। इसमें शहर के कई बड़े और नामी स्कूलों की बसें भी शामिल हैं।
आरटीओ उडऩदस्ते के प्रभारी विक्रमसिंह ठाकुर ने बताया शहर में प्रायवेट स्कूलों से बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो वाहन व बसें चलती हैं, उन पर आरटीओ के नियम अनुसार उपकरण लगे होने चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी गेट भी होने चाहिए लेकिन अधिकतर स्कूल संचालक इन नियमों की पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट ने नियमों की अवहेलना हो रही है और हादसों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसी को देखते हुए शहर में चैकिंग अभियान चलाया जा रहा हैं, जो आगे भी जारी रहेगा। बीते दो दिनों से जारी जाँच अभियान के अंतर्गत शहर के ज्ञानसागर और निर्मला कान्वेंट जैसे बड़े और नामी स्कूल की बसों में भी कई खामियाँ पाई गई। अभी तक कुल 78 वाहनों की जाँच की गई हैं और एक लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया गया है। गौरतलब है कि सुरक्षित वाहन पॉलिसी के अंतर्गत निजी स्कूलों की बसों को करीब 19 नियमों को पूरा करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में बसों में स्पीड गवर्नर होना, जीपीएस सिस्टम होना, बस का कलर पीले रंग का होना, वाहन का परमिट होना, फस्ट एड बॉक्स का होना, फायर सेफ्टी यंत्र का होना, चालक परिचालक का ड्रेस में होना, वाहन पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अंकित होना, वाहन में कैमरा होना, वाहन पर स्कूल का नाम, बस के मालिक का नाम, फोन नंबर अंकित होना, ड्राइवर को पाँच साल के वाहन चलाने का अनुभव होना, ड्राइवर का मेडिकल फिट होना समेत 19 नियमों का पालन करना नितांत जरूरी हैं।