भोपाल। परिवहन विभाग (Transport Department) ने उन आपरेटरों (Operators) के लिए के व ओ फार्म जारी किया है, जिन्होंने कोविड-19 (Covid-19) के कर्फ्यू (Curfew) के दौरान अपनी बसें नहीं चलाई हैं। फार्म (Form) भरने पर उन्हें टैक्स (Tax) नहीं देना होगा। के फार्म के तहत एडवांस टैक्स (Advance Tax) जमा करने की जरूरत नहीं है। इस फार्म (Form) पर बस नहीं चलाने की मात्र सूचना देना है, लेकिन ‘O’ Form जमा करने वालों को एडवांस टैक्स (Advance Tax) जमा करना होगा। ‘O’ Form 30 जून तक जमा कर सकते हैं।
कोविड-19 के चलते परिवहन विभाग ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र जाने वाली बसों के संचालन पर रोक लगा दी थी। यह रोक 15 जून तक है। अंतरराज्यीय बसें करीब दो महीने से खड़ी हैं। इससे आपरेटरों को नुकसान हो रहा था। विभाग ने परमिट सरेंडर करने की व्यवस्था की थी, लेकिन कोविड-19 के चलते क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बंद थे। इस कारण बस आपरेटर अपने परमिट को सरेंडर नहीं कर पाए। अब कार्यालय खुल गए हैं। परमिट सरेंडर की जानकारी विभाग को दे सकते हैं। के व ओ फार्म जारी किया है। के फार्म पर बस नहीं चलाए जाने की सूचना देने पर एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओ फार्म पर सूचना देते हैं तो विभाग में एडवांस टैक्स जमा करना होगा।
हजारों परमिट हुए थे सरेंडर
कोरोना कफ्र्यू के दौरान कई रूटों की बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद बसें खड़ी हो गई थीं। आपरेटरों को टैक्स का नुकसान हो रहा था। इसे देखते हुए प्रदेश में हजारों परमिट सरेंडर हुए थे। अब कई रूटों पर बस संचालन से रोक हट गई है। बाजार खुलने से यात्री भी बढऩे लगे हैं। इसे देखते हुए बस आपरेटरों ने अपने परमिट उठाने शुरू कर दिए हैं।
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