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    नरवाई जलाने पर लगेगा 15 हजार तक जुर्माना

  • April 13, 2022

    इंदौर। नरवाई को जलाकर नष्ट करने पर ढाई हजार से 15 हजार रुपए तक का जुर्माना (Fine up to Rs 15,000) लगाया जाएगा। कृषक गेहूं की कटाई के बाद फसल के अवशेष जलाते हैं।  कृषि विभाग के उपसंचालक (deputy director of agriculture department) राजपूत ने बताया कि मृदा की सतह का तापमान 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ऐसी दशा में मिट्टी में पाए जाने वाले लाभदायक जीवाणु एवं मित्र कीट आदि नष्ट हो जाते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु खेतों में डाले गए खाद एवं उर्वरक को तत्व बनकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं।


    भूसा बनाकर बेचें तो होगी आमदनी

    कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों से कहा गया है कि फसल की कटाई के बाद अवशेष नरवाई को जलाएं नहीं, बल्कि रोटावेटर व कृषि यंत्रों के माध्यम से जुताई कर खेत में मिला दें या स्ट्रॉ रीपर चलाकर भूसा तैयार करें। वर्तमान में गेहूं भूसा लगभग 600 से 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। किसान भूसा बनाकर अतिरिक्त लाभ भी कमा सकते हैं।

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