नई दिल्ली (New Delhi) । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को आम बजट (general budget) पेश करेंगी. सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स (salaried class taxpayers) इस बजट से इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे हैं. आयकर विभाग के अनुसार 2022 में दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का लगभग 50 प्रतिशत सैलरीड क्लास ने भरा था. इसलिए ऐसे टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट 2023 में उनके लिए कुछ खास ऐलान करेगी. हाल ही में वित्त मंत्री ने कहा था कि वो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहे दबाव को समझती हैं. सरकार उनके हित में आगे भी कदम उठाएगी.
टैक्स लिमिट में इजाफा
बढ़ती महंगाई की वजह से लिविंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में टैक्सपेयर्स नए टैक्स सिस्टम के तहत 2.5 लाख की इनकम छूट की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये होने की उम्मीद कर रहे हैं. 2.5 से पांच लाख तक की सैलरी पर पांच फीसदी और पांच से 7.5 लाख पर 20 फीसदी टैक्स देना पड़ता है.
80C के तहत छूट की लिमिट
इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत हर साल टैक्सपेयर्स को निवेश पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है. टैक्सपेयर्स इस लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. अगर बजट में सरकार इसपर फैसला लेती है, तो टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी. PPF, ELSS, NSC, NPS, बैंक FD जैसे सेविंग ऑप्शन इसी के तहत आते हैं.
स्टैंडर्ड डिडक्शन
इनकम टैक्स की धारा 16 (ia) के तहत सैलरीड क्लास को 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा के तहत हर साल छूट मिलती है. सैलरीड क्लास इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है. उन्हें उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर सकती है.
रिटायरमेंट प्लान निवेश
नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार रिटायरमेंट प्लान में निवेश करने पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करेगी. कहा जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1B) के तहत मौजूदा छूट लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर सकती है.
हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम
सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की मौजूदा सीमा 25,000 रुपये है. उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में सरकार इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देगी. इसके अलावा बुजुर्गों के लिए छूट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया जा सकता है.
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