नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कल वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करने वाली हैं। इस बार उनका यह तीसरा बजट होगा और यह एक बेहद महत्वपूर्ण बजट भी है। कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ऐसे में इस बार बजट से आम लोगों के साथ-साथ कारोबारी जगत को भी कई बड़ी उम्मीदे हैं. इस बारे के बजट पेश होने से ठीक पहले मौजूदा टैक्स स्लैब से जुड़ी सभी जानकारी जान लेते हैं।
नये टैक्स सिस्टम में कहा गया है कि सालाना 2.5 लाख रुपये की कमाई करने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगले स्लैब में सालाना 2.5 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले आते हैं. इन्हें 5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा. इसी प्रकार सालाना 5 से 7.5 लाख रुपये की कमाई करने वाले व्यक्ति को 10 फीसदी और 7.5 से 10 लाख रुपये की कमाई करने वाले व्यक्ति को 15 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।
आगला टैक्स स्लैब 10 लाख से 12.5 लाख रुपये कमाने वाले लोगों के लिए है, जो 20 फीसदी की दर से टैक्स देंगे. इसके बाद 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की कमाई करने वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा. 15 लाख से ज्यादा कमाने वालां को 30 फीसदी के दर से टैक्स देना होगा।
विदित हो कि इस नये टैक्स स्ट्रक्चर के तहत टैक्स देने पर होम लोन, इंश्योरेंस या स्टैंडर्ड डिडक्शन आदि जैसे टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। वर्तमान में टैक्सपेयर्स के पास मौका होता है कि वे अपने हिसाब से दोनों स्ट्रक्चर के फायदे-नुकसान को समझने के बाद ही अपने लिए उचित विकल्प चुनें।
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