भोपाल: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट (Bhopal-Ujjain Train Blast) को लेकर आठ आतंकियों में से 7 को मौत की सजा दी गई है तो वहीं एक को उम्रकैद की सजा मिली है. बता दें कि आतंकियों पर सजा तय करने के लिए मंगलवार को उन्हें एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था हालांकि आतंकियों को सोमवार को सजा सुननी थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था.
सजा के सभी बिंदुओं पर बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को सजा की तारीख तय की थी. इसी के मद्देनजर मंगलवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी को फांसी, उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई. मालूम हो कि शुक्रवार को ही कोर्ट ने सभी आतंकियों को दोषी करार दिया था.
मध्यप्रदेश के शाजापुर में 7 मार्च 2017 की सुबह हुए इस ब्लास्ट में आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल के आतंकियों की भूमिका सामने आई थी. ब्लास्ट के अगले ही दिन 8 मार्च 2017 को लखनऊ के काकोरी इलाके में खुरासान मॉड्यूल से जुड़े कानपुर के आतंकी सैफुल्ला को एटीएस ने एनकाउंटर में मार गिराया था जबकि मोहम्मद फैजल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मोहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को गिरफ्तार कर लिया गया था.
पकड़े गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ था. आरोपियों के खिलाफ देश के विरुद्ध जंग छेड़ने, टेरर फंडिंग, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. छानबीन में पता चला था कि आईएसआईएस ने युवकों का ब्रेनवॉश करके आतंकी संगठन में शामिल किया था.
आईएसआईएस इन युवाओं को देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहा था. जाकिर नाइक के वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाया जाता था. आतंकियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने टेरर फंडिंग विस्फोटक सामग्री और असलहे रखने की धाराओं में केस दर्ज है. मंगलवार को सभी आतंकियों को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां 7 फांसी की सजा सुनाई गई।
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