मुंबई । बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख (Former Head of ICICI Bank) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके व्यवसायी पति (Her Businessman Husband) दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को जमानत दे दी (Grants Bail) । दोनों को वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। वे पिछले 15 दिनों से हिरासत में थे।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोचर दंपति की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। उनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन करती है। अदालत ने कोचर दंपति को 1,00,000 रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने गिरफ्तारी के बाद कोचर को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था और बाद में 29 दिसंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके तुरंत बाद, कोचर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया।
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