पणजी। बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) की गोवा (Goa) पीठ ने सोमवार को राज्य स्थित हिंदू संगठन सनातन संस्था की उस याचिका (Petition) को खारिज (Dismiss) कर दिया, जिसमें फेसबुक (Facebook) पर तीन पेजों को ब्लॉक (Block) करने को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपनी संविदा शर्तों से सहमत हुए बिना, लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट पर एक पेज बनाए रखने के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत किसी भी प्रावधान को इंगित करने में असमर्थ रहा है।
एक आदेश में, न्यायमूर्ति एम. एस. जावलकर और एम. एस. सोनक ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत अधूरी और अस्पष्ट दलीलों पर आधारित है।
अदालत के आदेश में कहा गया है, यहां तक कि, श्री (शिरीष) पुनालेकर (सनातन संस्था के वकील) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान को इंगित करने में असमर्थ रहे हैं, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 3 (फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज) और 4 (फेसबुक इंक) द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म पर एक फेसबुक पेज बनाए रखने पर जोर दे सकता है, बिना अनुबंध की शर्तों से बाध्य होने के लिए जो प्रस्तावित हो सकता है।
संस्था ने फेसबुक पर तीन पेजों को ब्लॉक करने को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, जो कई साल पहले स्थापित किए गए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि फेसबुक द्वारा पेजों को ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि वे सोशल मीडिया साइट के सामुदायिक मानकों से टकराते थे यानी मेल नहीं खाते थे।
अपनी याचिका में, सनातन संस्था के वकील पुनालेकर ने दावा किया कि फेसबुक पर पेजों को संपादित करने और ब्लॉक करने का अधिकार याचिकाकर्ता के समान व्यवहार के अधिकार और याचिकाकर्ता के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
फेसबुक के वकीलों ने कहा था कि हाईकोर्ट के समक्ष उठाया गया मामला अनुबंध के दायरे में है और यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है, तो याचिकाकर्ता को किसी भी उचित मंच के समक्ष निवारण की मांग करनी होगी, जो दो निजी पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने का अधिकार रखता है।
हालांकि, उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि मामला राज्य की नीति के लिए है और कहा कि आमतौर पर यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने या कुछ सक्रिय, तेज और सस्ते शिकायत निवारण प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश दे। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा सुझाया गया है, वह उसके संबंध में कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं।
अदालत ने यह भी कहा, इस मामले में अधूरी और अस्पष्ट दलीलों के आधार पर, इस याचिका में किसी भी घोषणात्मक राहत के लिए कोई मामला नहीं बनता है।
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