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    बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका की खारिज

  • November 09, 2020


    मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को करारा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अर्णब को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने को कहा। बता दें कि अर्णब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले अर्णब को मुंबई स्थित उनके आवास से रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई थी।

    मामले में अर्णब के अलावा दो अन्य आरोपियों, फिरोज शेख और नीतेश सारदा को गिरफ्तार किया गया था। अर्णब ने अंतरिम जमानत की मांग की थी और गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दी है। हाई कोर्ट पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत रिहा करने का कोई मामला नहीं बनता है।

    साथ ही कोर्ट ने कहा कि अर्णब रेग्युलर बेल अप्लाइ कर सकते हैं। इससे पहले अर्णब ने अलीबाग सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था। अर्णब को बीते रविवार अलीबाग से तलोजा जेल में शिफ्ट किया गया था। अर्णब ने आरोप लगाया था कि जेल स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दी गई।

    अर्णब को 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को 2018 में कथित तौर पर खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में पिछले हफ्ते उनके लोअर परेल स्थित आवास से सुबह के समय गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अलीबाग थाने ले जाया गया और बाद में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सुनैना पिंगले के समक्ष पेश किया गया था। अन्वय का आरोप था कि अर्णब और अन्य आरोपियों की कंपनियों से बकाया नहीं मिलने के कारण उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा।

     

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