मुंबई। बृह्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) के खिलाफ कड़ा रूख अख्तियार किया है। बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में मंगलवार को दाखिल हलफनामे में बीएमसी ने कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ‘आदतन अपराधी’ हैं, जो पहले दो बार विध्वंस कार्रवाई के बावजूद जूहू में एक रिहायशी इमारत में अवैध तरीके से निर्माण कार्य करवाते रहे हैं।
बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सोनू सूद ने दिसंबर 2020 में दिवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने बंबई उच्च हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने बीएमसी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था।
बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सोनू सूद ने छह मंजिला ‘शक्ति सागर’ रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया। नगर निकाय ने अपने हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी हैं और अनधिकृत कार्य से पैसा कमाना चाहते हैं। लिहाजा उन्होंने लाइसेंस विभाग की अनुमति के बगैर ध्वस्त किए गए हिस्से का एक बार फिर अवैध रूप से निर्माण कराया ताकि इसे होटल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।
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