भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ( Collector Avinash Lavania) के निर्देश पर भोपाल में भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कर्रवाई की गई। भोपाल के जनसहयोग कॉलोनी स्थित ग्राम खजूरीकला में शनिवार को नगर निगम, भोपाल द्वारा खसरा नंबर 10, 11, 24,12 के रकबा 0.700 एकड़ पर अवैध निर्माण कर विशाल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। जिला-प्रशासन के नेतृत्व में विस्फोटक विशेषज्ञ के द्वारा नगर निगम के अमले द्वारा ब्लास्ट करके अवैध भवन को तोड़ा गया। इस मौके पर जिला-प्रशासन के अधिकारी, एडीएम दिलीप यादव, एसडीएम विनीत तिवारी, तहसीलदार मनीष शर्मा, एडिशनल पुलिस अधीक्षक, पुलिस बल और नगर निगम के अधिकारी और अतिक्रमण विरोधी अमला भी मौजूद थे।
तहसीलदार मनीष शर्मा ने बताया कि गोपाल नगर के पास बनी कालोनी में कुछ लोगों ने साल 1990-91 में प्लाट खरीदे थे, लेकिन उन्हें कब्जा नहीं दिया। वे प्लॉट पर कब्जा लेने के लिए भटक रहे थे। उनके द्वारा कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई। जांच में पाया गया कि इस भूमि पर बिना अनुमति के उक्त जमीन को कागज के आधार पर किसी को बेच दिया गया। आवासीय भूमि पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। सभी कागजात की जांच और परीक्षण के बाद पाया गया कि सभी निर्माण बिना अनुमति के अवैध है। जिसको शनिवार को ब्लास्ट करके तोड़ा गया।
इस मौके पर नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी ने बताया कि विशाल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के संबंध में ऐसे कोई कागजात नहीं पाए गए, जिससे यह परिलक्षित हो कि विक्रय के पूर्व समिति की बैठक बुलाकर उक्त विक्रय का अनुमोदन या कोई सहमति ली हो जिसके बाद ब्लास्ट के माध्यम से कॉम्प्लेक्स को ढहाया गया।
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