भोपाल। भाजपा उपचुनाव (BJP By-Election) में पूरी ताकत के साथ उतरेगी इसके लिए पार्टी ने कार्यक्रम तैयार किए हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता 9 अक्टूबर से बूथ स्तर तक घर घर पहुंचकर कन्या पूजन करेंगे और उनसे विजय का आशीर्वाद लेंगे। कन्या पूजन का यह कार्यक्रम 13 अक्टूबर तक चलेगा। यह जानकारी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं प्रदेश शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह (Minister Bhupendra Singh) ने समिति की बैठक के पश्चात मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) एवं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा (State President Vishnudutt Sharma) 8 अक्टूबर को पृथ्वीपुर एवं रैगांव पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी का नामांकन पत्र दाखिल करवाएंगे।
विस में होगी वरिष्ठ नेताओं की सभाएं
सिंह ने बताया कि खंडवा लोकसभा सीट की सभी विधानसभाओं एवं जोबट, रैगांव एवं पृथ्वीपुर विधानसभा में कम से कम 7 सभाएं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं मध्यप्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों के साथ वरिष्ठ नेताओं की अलग-अलग सभाएं होगी। उन्होंने बताया कि 10 से 14 अक्टूबर के बीच मंडलों एवं ग्राम केन्द्र, नगर केन्द्र के सम्मेलन होंगे। 15 अक्टूबर को विजयादशमी पर्व पर बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता घर-घर विजय ध्वज के रूप में पार्टी का झंडा लगाकर विजय का संकल्प लेंगे।
10 तक सभी मंडलों में शुरू हो जाऐंगे चुनाव कार्यालय
भूपेंद्र सिंह ने उपचुनाव के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता खंडवा लोकसभा और जोबट, पृथ्वीपुर के साथ रैगांव विधानसभा के उपचुनाव में बूथ स्तर तक संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 से 13 अक्टूबर के बीच उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बूथ स्तर तक कन्या पूजन के कार्यक्रम होंगे। कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर कन्या पूजन कर उनसे विजय का आशीर्वाद लेंगे। सिंह ने बताया कि चुनाव वाले क्षेत्रों में जिन मंडलों में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ बाकी है, 10 अक्टूबर तक उन सभी मंडलों में चुनाव कार्यालय शुरू हो जाऐंगे।
उपचुनाव वाले क्षेत्रों में शाम सात बजे के बाद नहीं होगा प्रचार
खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक दल शाम सात बजे के बाद प्रचार नहीं कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि शाम सात बजे से सुबह दस बजे तक प्रचार नहीं होगा। इसका पालन कराने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के दिशानिर्देशों का पालन के लिए कहा है। अभी तक रात दस बजे तक चुनाव प्रचार करने की अनुमति रहती थी लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने व्यवस्था में बदलाव किया है। बंगाल में चुनाव में शाम सात बजे के बाद प्रचार की अनुमति नहीं दी गई थी। उपचुनावों में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। इसके मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सुबह दस बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद प्रचार अभियान न चले। वैसे भी आयोग ने साफ कर दिया कि घर-घर संपर्क के दौरान उम्मीदवार सहित पांच व्यक्ति ही रह सकते हैं। स्टार प्रचारकों की खुले मैदान में सभा के लिए स्थान की क्षमता का पचास प्रतिशत या एक हजार और अन्य व्यक्तियों की सभा में अधिकतम पांच सौ व्यक्ति हिस्सा ले सकते हैं। आंतरिक सभा में स्थान की कुल क्षमता का 30 प्रतिशत या अधिकतम दो सौ व्यक्तियों की मौजूदगी रह सकती है। रोड शो पूरी तरह प्रतिबंधित रखे गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि नामांकन के पूर्व और बाद में जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है।
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