लखनऊ । उत्तर प्रदेश (UP) के गौतमबुद्धनगर की एक जिला अदालत ने (A District Court of Gautam Buddh Nagar) भाजपा नेता (BJP Leader) संगीत सोम (Sangeet Som) पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया (Fined Rs. 800) । अदालत ने 2015 में मोहम्मद अखलाक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के बाद विवादास्पद भाजपा नेता संगीत सोम को कथित तौर पर सरकारी आदेश की अवहेलना करने का दोषी पाया है।
सरधना के पूर्व विधायक ने कथित तौर पर बिसाहड़ा में एक आपत्तिजनक भाषण दिया, जहां अखलाक की हत्या के बाद धारा 144 लगाई गई थी। 28 सितंबर, 2015 को 51 वर्षीय मोहम्मद अखलाक को उसके घर से घसीटा गया और 200 लोगों की भीड़ ने बीफ खाने के संदेह में उसे मार दिया, जिससे बिसाड़ा गांव में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया।
संगीत सोम ने हाल ही में यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया था कि केवल एक विशेष समुदाय की आबादी बढ़ रही है और राजपूत समुदाय को भविष्य में सर तन से जुदा और आतंकवाद के खतरों को रोकने के लिए हथियार उठाने की आवश्यकता होगी। दोनों टिप्पणियां मुस्लिम समुदाय के उद्देश्य से थीं, जो राज्य में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है।
अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले पूर्व विधायक ने केरल में कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर भी निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि यात्रा में केवल हरे झंडे ही फहराए गए थे और इसमें शायद ही किसी राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया गया था।
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