इंदौर (Indore)। रेप के एक केस में आरोपी बनाए गए भाजपा पार्षद शानू उर्फ नितिन शर्मा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह की कोर्ट ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। दो दिन पहले द्वारकापुरी थाने पर भाजपा पार्षद शानू शर्मा के खिलाफ एक महिला ने रेप का केस दर्ज कराया था। इसमें महिला ने आरोप लगाया था कि कोरोना के समय वह आर्थिक रुप से परेशान थी। मदद के लिए उक्त पार्षद के पास गई थी तो तब मदद के बहाने उन्होंने शारीरिक शोषण किया और जान से मारने की धौंस दी।
कोर्ट में पीड़िता ने उपस्थित होकर शपथ पत्र के साथ कहा कि उसका आरोपी से विवाद हो जाने के कारण रिपोर्ट लेख कराई थी और अब पीड़िता आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए शर्त रखी है कि आरोपी पुलिस विवेचना में सहयोग करेगा, साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धमकी नही देगा। कोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी को यह अधिकार दिया है कि यदि आरोपी अनुसंधान के दौरान सहयोग नहीं करे तो वह अग्रिम जमानत निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करे।
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